EPF (कर्मचारी भविष्य निधि) से आप जरूरत के समय या मेच्योरिटी के बाद पैसे निकाल सकते हैं। लेकिन कई बार लोगों के पास यूनिवर्सल अकाउंट नंबर नहीं होता। इस वजह से वे ऑनलाइन विड्रोल नहीं कर पाते। इस परिस्थिति में लोगों के पास केवल एक ही रास्ता बचता है कि वे ऑनलाइन फॉर्म भरकर EPFO के ऑफिस में जमा करवाए और फिर क्लेम के सेटलमेंट तक का इंतजार किया जाए। जिन लोगों के पास UAN है, उनको अलग-अलग फॉर्म भरने पड़ते हैं। लेकिन UAN के बिना भी EPF के पैसे निकाले जा सकते हैं।
कब निकाल सकते हैं EPF से पैसे
आप EPF से पैसों की आंशिक या पूरी निकासी कर सकते हैं। आप तभी पूरे पैसे निकाल पाएंगे, जब आप रिटायर हो जाएंगे या जब आप 2 महीने से ज्यादा समय से बेरोजगार बैठे हैं। लेकिन जब आप बेरोजगारी की वजह से EPF से पैसे निकालेंगे तो इसके लिए आपको किसी गजटेड ऑफिसर से इस बात को प्रमाणित करवाना होगा कि आप 2 महीने से ज्यादा समय से बेरोजगार बैठे हैं। लेकिन अगर आपको जरूरत है तो आप EPF अकाउंट से आंशिक निकासी भी कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए कुछ शर्तें लागू होती हैं।
यहां से करें फॉर्म डाउनलोड
UAN के बिना EPF से पैसे निकालने के लिए आपको एक फॉर्म भरना पड़ता है, जिसको आप इस लिंक https://www.epfindia.gov.in/site_en/WhichClaimForm.php#Q3 से डाउनलोड कर सकते हैं। जानकारी के लिए बता दें कि नया कंपोजिट क्लेम फॉर्म आप बिना किसी एंप्लॉय के प्रमाणित किए हुए ही संबंधित EPFO ऑफिस में जमा कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको आंशिक निकासी करनी है तो इसके लिए आपको किसी तरह के सर्टिफिकेट या दस्तावेज की आवश्यकता नहीं पड़ती। इसे आप स्वयं ही प्रमाणित कर सकते हैं।