इतने दिन की नौकरी में इम्प्लॉई की मौत होने पर ही मिलेगा PF नॉमिनी को तगड़ा फायदा ,यहाँ जाने सारी जानकारी

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बुधवार

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अगर नौकरी करते हुए किसी एम्प्लॉई की अचानक से मौत हो जाये तो EPFO उसके परिवार का बड़ा सहारा बन सकता है।

EPFO के नियम के मुताबिक अगर किसी भी एम्प्लॉई की नौकरी ज्वाइन करने के 30 दिन यानि की एक महीने के भीतर मौत हो जाये तो नॉमिनी को पेंशन मिलेगी हालाँकि पेंशन संबंधित कर्मचारी की सेलेरी के हिसाब से तय होगी।

इसके आलावा दो बच्चो के 25 साल के होने तक पेंशन का 25% अमाउंट हर महीने मिलता है नॉमिनी को 6 लाख रूपये का बिमा क्लेम भी मिलता है इसके आलावा कुछ और भी नियम EPFO के जो सबके लिए जानने बहुत जरूरी है कोई भी PF सब्सक्राइबर दो महीने तक बेरोजगार होने पर अपना फंड निकाल सकता है।

अगर कोई इम्पलॉई 5 साल या इससे ज्यादा वक्त तक PF कटवाता है तो फिर उसे फंड निकालने पर इनकम टैक्स नहीं देना होता, हेल्थ प्रॉब्लम या एम्पलॉयर द्वारा बिजनेस बंद करने से किसी की नौकरी जाती है तो भी फंड निकालने पर कोई टैक्स नहीं देना होता।

घर खरीदने/कंस्ट्रक्शन करवाने, मेडिकल ट्रीटमेंट, खुद की या फैमिल मेंबर्स की शादी के लिए एडवांस्ड पीएफ निकाला जा सकता है।

परिवार के किसी भी सदस्य जैसे बच्चे, भाई, बहन या खुद की शादी के लिए PF से 50% पैसा निकाला जा सकता है, लेकिन शर्त ये है कि सब्सक्राइबर 7 सालों से EPFO का सदस्य हो।

बच्चों के 10वीं के बाद की पढ़ाई के लिए EPF से ब्जाय के साथ अपनेPF नॉमिनी को मिलेगी अच्छी पेंशन।

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इतने दिन की नौकरी में इम्प्लॉई की मौत होने पर ही मिलेगा PF नॉमिनी को तगड़ा फायदा ,यहाँ जाने सारी जानकारी

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